ऑटो डेस्क। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और रिन्यू कराने के लिए नई गाईडलाइन जारी की है।
ड्राइविंग लइसेंस नए नियम के अनुसार पूरी प्रक्रिया होगी आधार पर आधारित-
इस नए नियम के तहत लर्नर के लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जाएगी। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी अब एक वर्ष पहले समाप्त की जाएगी। अब आवेदन करते समय आपको कोई भी डाक्यूमेंट्स या सिग्नेचर वगेरा अपलोड नहीं करने पड़ेंगे क्योकि आवेदन की पूरी प्रक्रिया आधार से जोड़ दी गई है। हालांकि यह नवीन आवेदन प्रक्रिया अभी कुछ ही प्रदेशों में शुरू की गई है। धीरे-धीरे इसका विस्तार सभी प्रदेशों में किया जाना है।
नए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी होगी आसान-
बता दें कि ड्राइविंग लइसेंस के नए नियमों के अनुसार अब नए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में भी आसानी होगी। पंजीकरण प्रमाणपत्र का रिन्यूअल अब 60 दिन पहले किया जा सकेगा। जबकि अस्थायी पंजीकरण की समय सीमा को भी 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने तक कर दिया गया है। वहीं सरकार ने लर्नर लाइसेंस के लिए अब प्रक्रिया में बदलाव किए हैं, जिनके मुताबिक ट्यूटोरियल के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट अब ऑनलाइन किया जाएगा। यानी लाइसेंस के टेस्ट के लिए अब RTO जानें की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
ट्यूटोरियल आधारित होगा ड्राइविंग टेस्ट-
ड्राइविंग पर ट्यूटोरियल में ट्रैफ़िक सिग्नल, सड़क नियमों और रेगुलेशन की जानकारी होगी। इसमें ड्राइवर की सभी चीजों को शामिल किया जाएगा। जिसके परिणाम के आधार पर ही लइसेंस जारी करने की अनुमति मिलेगी। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले आवेदक को टेस्ट में कम से कम 60 प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा।
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जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा मानदंडों में 15 प्रश्नों के सेट से कम से कम नौ प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता होती है। ये 15 प्रश्न एक प्रश्नावली का हिस्सा हैं, जिसमें 150 प्रश्न हैं। इसके बाद आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 दिनों के भीतर और लर्नर लाइसेंस जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
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