सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने हेतु दायर याचिका को खारिज करते हुए वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि याचिका वापस ले लें, नहीं तो जुर्मान लगा दिया जाएगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, इस याचिका के जरिए केंद्र सरकार को निर्देशित करने की मांग की गई है थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन न्यायमूर्ति एस०के० कौल और न्यायमूर्ति अभय एस० ओका की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता से पीठ के तल्ख़ सवाल
सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए कहा कि क्या यह अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं कि हमें जुर्माना लगाना पड़े? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? क्या हमें कानून की परवाह नहीं करनी चाहिए और उसका प्रयोग इस तरह की सुनवाई में करना चाहिए?
ज्ञात हो कि याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित हुए वकील ने कहा कि गोरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि यह याचिका वापस ले लें, नहीं तो जुर्मान लगा दिया जाएगा। जिसके बाद वकील ने फ़ौरन याचिका वापस ले ली। यह याचिका NGO गोवंश सेवा सदन की तरफ से दायर कराई गई थी।
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