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1 अप्रैल से बदल जाएगा डिजिटल पेमेंट का तरीका, RBI के नए नियम लागू, अब OTP से नहीं होगा काम

देशभर में डिजिटल लेनदेन करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नया ‘प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क’ (Principle-based framework) लागू करने जा रहा है। इन नए नियमों का मुख्य लक्ष्य फिशिंग, सिम-स्वैप और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकें।

1 अप्रैल से डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्या बदलेगा?

नए नियम लागू होने के बाद डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अब UPI, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट समेत सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जाएगा।

अब तक केवल SMS पर आने वाला OTP कई मामलों में पर्याप्त माना जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत सिर्फ OTP से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। हर भुगतान के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जरूरी होगा। साथ ही कम से कम एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर डायनेमिक होना चाहिए, यानी वह विशेष रूप से उसी ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया हो।

बैंक और पेमेंट कंपनियां वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक, पिन या पासवर्ड, बैंकिंग ऐप टोकन जैसे कई विकल्प इस्तेमाल कर सकेंगी। यदि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक के कारण ग्राहक को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित बैंक और पेमेंट संस्थानों की होगी।

यूजर्स को कैसे मिलेगा फायदा?

नए नियम लागू होने के बाद डिजिटल फ्रॉड की संभावना काफी कम होने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी धोखेबाज को आपके मोबाइल पर आया OTP पता भी चल जाए, तब भी वह पेमेंट नहीं कर सकेगा, क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा जैसे फिंगरप्रिंट या दूसरा ऑथेंटिकेशन लेवल जरूरी होगा।

पहले जहां दुकान पर QR स्कैन करके तुरंत भुगतान किया जा सकता था, वहीं अब PIN के साथ-साथ फिंगरप्रिंट, डिजिटल कोड या अन्य वेरिफिकेशन भी मांगा जा सकता है। इससे सिम-स्वैप फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि सिर्फ किसी के नाम पर सिम होना पर्याप्त नहीं रहेगा।

इसके अलावा, बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन की स्थिति में सिस्टम स्वतः अतिरिक्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू करेगा, जिससे संदिग्ध लेनदेन को तुरंत रोका जा सकेगा।

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Arvind Maurya
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