अगर आपके नाम पर कई मोबाइल नंबर चल रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक व्यक्ति के नाम पर रखे जा सकने वाले मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा को लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को नए निर्देश जारी किए हैं। अब कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जिनके नाम पर निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं या जो नया कनेक्शन लेकर इस सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं।
DoT इस प्रक्रिया के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल करेगा। अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सर्विस एरिया में एक ही व्यक्ति के नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों को एक साथ पहचानकर उनकी संख्या तय सीमा के अनुरूप रखने की कार्रवाई की जाएगी।
कितने SIM Card रख सकता है एक व्यक्ति?
DoT के 7 दिसंबर 2021 के निर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति देशभर में अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और अलग-अलग सर्विस एरिया में अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है।
हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट Licensed Service Area में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन निर्धारित है।
यदि किसी ग्राहक के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल नंबर हैं तो उसे अतिरिक्त कनेक्शन बंद कराने होंगे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में बाद में लिए गए मोबाइल कनेक्शन को बंद किया जा सकता है, ताकि ग्राहक के नाम पर सक्रिय नंबरों की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर आ सके।
DIP से एक व्यक्ति के सभी मोबाइल नंबरों की होगी पहचान
अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सर्विस एरिया में एक ही व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, इसकी पहचान करना पहले टेलीकॉम कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण था। अब DoT ने इस प्रक्रिया के लिए Digital Intelligence Platform का सहारा लिया है।
टेलीकॉम कंपनियों की ओर से उपलब्ध कराए गए ग्राहक डेटा के आधार पर DIP ऐसे मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करेगा, जो अलग-अलग कंपनियों या सर्विस एरिया में एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्ज हैं। इन कनेक्शनों को संबंधित ग्राहक के नाम से ग्रुप किया जाएगा और इसकी जानकारी संबंधित टेलीकॉम कंपनियों को DIP के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
23 अगस्त से शुरू होगी फोटो के जरिए पहचान
DoT के 17 अगस्त 2026 के सर्कुलर के मुताबिक, 23 अगस्त 2026 से उन ग्राहकों की फोटो का प्रतिनिधि इमेज DIP पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित सीमा तक पहुंच चुके हैं।
टेलीकॉम कंपनियों को इन तस्वीरों को रोजाना डाउनलोड करना होगा। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका व्यक्ति किसी अन्य नाम या प्रक्रिया के जरिए नया मोबाइल कनेक्शन लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है।
24 अगस्त से ज्यादा SIM लेने की कोशिश पर होगा एक्शन
DoT के निर्देशों के अनुसार, 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के जरिए ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जो निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं।
यदि किसी ग्राहक की पहचान सीमा पूरी कर चुके व्यक्ति के तौर पर होती है तो उसे बताया जाएगा कि उसके नाम पर पहले ही अधिकतम अनुमत मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। ऐसे में नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
शुरुआत में इस प्रक्रिया को अगले दिन यानी D+1 आधार पर लागू किया जा सकता है। हालांकि, DoT ने मोबाइल कनेक्शन लेने और उसे एक्टिवेट करने की प्रक्रिया में इसे रियल टाइम लागू करने के लिए 30 नवंबर 2026 की समयसीमा तय की है।
लिमिट से ज्यादा SIM एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा?
DoT के निर्देशों के मुताबिक, जब तक टेलीकॉम कंपनियां इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं कर लेतीं, तब तक निर्धारित सीमा से ज्यादा एक्टिवेट होने वाला मोबाइल कनेक्शन तत्काल सस्पेंड किया जा सकता है।
इसके बाद ग्राहक को अपने नाम पर मौजूद अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शनों से संबंधित स्थिति को निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन न रखे और टेलीकॉम नेटवर्क में ग्राहकों की पहचान तथा कनेक्शनों की निगरानी को मजबूत किया जा सके।
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