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Gold Hallmark Rules: बिना Hallmark सोना बेचने पर Jeweller को कितनी सजा? Gold Jewellery खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

Gold Hallmark Rules: अगर आप सोने की ज्वैलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले उस पर Hallmark जरूर जांच लें। हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता और उसकी प्रमाणिकता से जुड़ी महत्वपूर्ण पहचान है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने सोने की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग को लेकर कई नियम तय किए हैं। हालांकि, यह व्यवस्था हर ज्वैलरी और हर ज्वैलर पर एक समान लागू नहीं होती।

जरूरी हॉलमार्किंग व्यवस्था के दायरे में आने वाले जिलों में निर्धारित नियमों के तहत आने वाली सोने की ज्वैलरी पर BIS के मानकों के अनुसार हॉलमार्क होना आवश्यक है। हालांकि, 40 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की ज्वैलरी और अन्य सामान भी निर्धारित नियमों के तहत हॉलमार्किंग से बाहर रखे गए हैं।

बिना Hallmark Jewellery बेचने पर Jeweller पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

अगर कोई ज्वैलर अनिवार्य हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं करता है तो BIS उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जांच के दौरान संबंधित ज्वैलरी के सैंपल लिए जा सकते हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मामले की प्रकृति और उल्लंघन के अनुसार ज्वैलर पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में उसके BIS Registration पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में आने वाली ज्वैलरी को बिना निर्धारित हॉलमार्क के बेचना ज्वैलर के लिए कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है।

BIS Act के तहत कितनी हो सकती है सजा?

BIS Act के तहत हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कुछ मामलों में एक साल तक की जेल या कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना संबंधित सामान की कीमत के पांच गुना तक भी पहुंच सकता है।

वहीं, कुछ अन्य नियमों के उल्लंघन के मामलों में दो साल तक की जेल और कम से कम 2 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। इसलिए ज्वैलर्स के लिए हॉलमार्किंग से जुड़े लागू नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है।

क्या पुराना बिना Hallmark वाला Gold बेच सकते हैं?

घर में रखा पुराना बिना हॉलमार्क वाला सोना अपने आप में गैरकानूनी नहीं माना जाता। BIS के मुताबिक ग्राहक अपना पुराना बिना हॉलमार्क वाला सोना ज्वैलर को बेच सकता है। इसलिए पुराने गहनों पर हॉलमार्क का निशान नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वह सोना अवैध है।

हालांकि, पुरानी ज्वैलरी को बेचने या नई ज्वैलरी खरीदने के दौरान वजन, शुद्धता और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों को संभालकर रखना बेहतर होता है।

नई Gold Jewellery खरीदते समय HUID जरूर देखें

अगर आप नई हॉलमार्क वाली सोने की ज्वैलरी खरीद रहे हैं तो उस पर दर्ज HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर जरूर चेक करें। ग्राहक BIS Care App के जरिए HUID से जुड़ी जानकारी की जांच कर सकता है। इससे ज्वैलरी की हॉलमार्किंग से संबंधित विवरण को वेरिफाई करने में मदद मिलती है।

सोने की खरीदारी करते समय ज्वैलर से बिल जरूर लें और उसे सुरक्षित रखें। बिल आपके पास खरीदारी का आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है और भविष्य में ज्वैलरी से जुड़ा कोई विवाद होने पर यह महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकता है।

इसलिए Gold Jewellery खरीदते समय सिर्फ कीमत और डिजाइन पर ध्यान न दें, बल्कि लागू हॉलमार्किंग नियम, HUID और बिल जैसी जरूरी चीजों की भी जांच जरूर करें।

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Arvind Maurya
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